यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सपू्र और न्यायमूर्ति जयन्त बनर्जी की खण्डपीठ ने पीलीभीत के प्यारा सिंह व बरेली के हरपाल सिंह की याचिका पर दिया है.
from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2BbaGFT
Post Top Ad
Responsive Ads Here
Friday 16 November 2018
Home
Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी
UP
HC: 34 साल से सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को नहीं दिया मुआवजा, केन्द्र व राज्य से जवाब तलब
HC: 34 साल से सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को नहीं दिया मुआवजा, केन्द्र व राज्य से जवाब तलब
Tags
# Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी
# UP
Share This
About G. NEWS
UP
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Bottom Ad
Responsive Ads Here
No comments:
Post a Comment