मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों के मामलों में मुआवजे की नीति बनाए और इसे अदालत में पेश करे. कोर्ट ने कहा कि चीनी मांझा खतरनाक प्लास्टिक अपशिष्ट है और इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.
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Friday, 16 January 2026
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चीनी मांझे को लेकर एमपी हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लोगों के हताहत होने पर मुआवजा नीति बनाने का निर्देश
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